
बिलासपुर -अभी बारिश का मौसम चल रहा है और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी किसान धान की फसल उगाने में व्यस्त हैं कृषि कार्य के दौरान किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद जैसे- पोटाश,यूरिया, सुपरफास्फेट,एवं धान की फसलों को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता होती है। जिन्हे किसान अपने निजी ग्राम के पोंसरा में संचालित भूमि कृषि केंद्र दुकान से या आसपास के किसी भी कृषि केंद्र दुकान से महंगे या सस्ते रेट पर ले लिया करते हैं कई बार किसान कम पढ़े लिखे होने के कारण अपने खरीदे हुए। 
विभिन्न प्रकार के कंपनी के रासायनिक कीटनाशक दवाई जो कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं बोतल की निर्माण तिथि और अंतिम तिथि ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं और उसे अपने खेती में उपयोग कर लेते हैं जिस वजह से उनके फसल को नुकसान हो जाता है ऐसा ही एक मामला कृषि केंद्र दुकान जो बिलासपुर जिले में पौसरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित हो रहा है,जहां कृषि केंद्र दुकान में कई प्रकार की रासायनिक दवाई जो कृषि कार्य के दौरान उपयोग में किसान करते हैं उन रासायनिक दवाइयों अंतिम तिथि समाप्त हो चुका है। 
जिसे कृषि केंद्र में बेचा जा रहा है ना जाने कितने ऐसे किसान होंगे जो पौसरा में स्थित भूमि कृषि केंद्र दुकान से रासायनिक कीटनाशक दवाई खरीद कर खेती के दौरान खेतों में फसलों की उचित उपज एवं बीमारियों से बचाने के लिए उपयोग खेतों में किये होंगे,लेकिन रासायनिक दवाइयों केअंतिम तिथि समाप्त होने के कारण उन किसानों के फसलों को नुकसान हो जाएगा जिससे वे अनजान है। दुकानदार मोटी रकम कमाने के चक्कर में उन बेचारे किसानों को बेवकूफ बना रहा है और अपना फायदा उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर लगने के बाद कृषि विभाग के द्वारा किस तरह की कार्यवाही होती है।


