
नाम आरोपी:- राजा ठाकुर उर्फ राजवीर उर्फ राज पिता गोविंद ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, साकिन वार्ड न 48 भरत चौक चिंगराजपारा मेनरोड थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
जप्ती:- लूट मे इस्तेमाल किये गये एक नग चाकू बटनदार…
विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मुकेश खरे, निवासी-सूर्यवंशी मोहल्ला, सेमरताल का दिनांक-18/05/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक घटना 18/05/2022 को रात्रि करीबन 03ः00 बजे से 03ः30 बजे के मध्य मोटर सायकल में सवार तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके मोटर सायकल को रोकवाकर कर इसके मोबाईल को लूटपाट कर नुकीली वस्तु से मारपीट कर चोट कारित किये है, प्रकरण मे पूर्व मे 02 आरोपी गिरफ्तार है । प्रकरण मे एक अन्य आरोपी की गिरप्तारी शेष थी । प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हालात से श्रीमान उ.म.नि. एवं व.पु.अ. महोदया श्रीमती पारुल माथुर को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर श्रीमान अ.पु.अ. शहर राजेन्द्र जायसवाल एवं न.पु.अ. सरकण्डा, श्रीमती स्नेहिल साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी कोनी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश सिह के कुशल नेतृत्व में मुखबीर से सूचना मिलने पर दबिश देकर घटना दिनांक से फरार आरोपी राजा ठाकुर उर्फ राजवीर उर्फ राज को पकड़कर पूछताछ मेमोरेण्डम कथन आधार पर जो अपने साथी विजय सिंह ठाकुर एवं राजेन्द्र कुमार साहू उर्फ युवराज उर्फ भतीजा के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया तथा लूट मे इस्तेमाल किये गये बटनदार चाकू को जप्त कर दिनांक 22.08.2022 को आरोपी के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट तहत कार्यवाही कर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपनिरीक्षक ओमप्रकाश, सउनि फुलेश्वर सिदार, आर.899 संजय कश्यप, आर.1332 समारु लकड़ा, आर.1216 महादेव कुजुर, आर.1209 सतीश भोई, आर.504 रमेश टंडन का विशेष योगदान रहा।


