बिलासपुर घटना का संक्षिप्त विवरण प्रार्थिया सबिना बेगम (पति इमरान खान, उम्र 35 वर्ष, निवासी मुरूम खदान, अशोक नगर, खमतराई, सरकंडा, बिलासपुर) ने थाना सरकंडा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25.09.2026 की रात वह अपने परिवार के साथ अशोक नगर स्थित अपने निर्माणाधीन मकान (जिसमें दरवाजा नहीं है, केवल त्रिपाल लगा है) में सोई हुई थी। दिनांक 26.09.2026 की सुबह लगभग 06:00 बजे जब वह उठीं, तो देखा कि घर में रखे कपड़ों के बैग में रखी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मंगलसूत्र, पायल तथा पड़ोसी रईस खान का मोबाइल एवं पावर बैंक गायब था। अज्ञात चोर द्वारा कुल लगभग 27,000/- रुपए मूल्य के सामान की चोरी कर ली गई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1387/2026, धारा 305 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
आरोपी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी:- पुलिस उप महानिरीक्षक एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर आरोपी पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि कैलाश साहू नामक व्यक्ति चोरी का सामान बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध कैलाश साहू पिता संतोष साहू उर्फ डैनी (आयु 27 वर्ष, निवासी- डीएलएस कॉलेज के पीछे, मुरूम खदान, अशोक नगर, सरकंडा, बिलासपुर) को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने निम्नलिखित मशरूका (सामान) जप्त किया है: दो नग पावर बैंक (एक जेब्रोनिक एवं एक सिसका कंपनी का)। जियो कंपनी का एक नग कीपैड मोबाईल ,आर्टिफिशियल ज्वेलरी 21 नग बड़ा एवं 114 नग छोटा सिल्वर कलर का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगलसूत्र 27 नग (सोने के रंग का निकालकर पेश किया गया)। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।



