Home छत्तीसगढ़ खरीफ 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन, लाभ उठाने के संबंध में दिशा-निर्देश…

खरीफ 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन, लाभ उठाने के संबंध में दिशा-निर्देश…

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खरीफ 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन, लाभ उठाने के संबंध में दिशा-निर्देश…

बिलासपुर//  राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी की गई है। विभिन्न फसलों के लिये कृषकों के पंजीयन एवं पात्रता निर्धारण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
धान एवं मक्का के लिये
खरीफ वर्ष 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन पर उपार्जन के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर अनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जायेगी।
गन्ना फसल के लिये
गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना अंतर्गत सहायता अनुदान राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा।
योजनांतर्गत सम्मिलित अन्य फसलों के लिये
राजस्व विभाग द्वारा कृषकवार फसलवार शत-प्रतिशत रकबे क्षेत्राच्छादन का गिरदावरी करते हुए भुईयां पोर्टल में इन्द्राज किया जा रहा है। योजना अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक कृषकों को छोड़कर शेष फसलों तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी के अनुसार भुईयां पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी।
अन्य फसल लगाने वाले कृषकों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
क्षेत्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईयां पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा।
कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 31 जनवरी 2021 तक पंजीयन कराना होगा।
योजना अंतर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राशि सीधे कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी।
कृषकों को सूचित किया गया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठाने हेतु 31 जनवरी 2021 के पूर्व अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराकर लाभ उठा सकते हैं।

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