

आरोपी:-(1) शैलेष तिवारी उर्फ बबलू तिवारी पिता स्व.दुर्गा प्रसाद तिवारी, उम्र 56 वर्ष, सा.लालखदान, महमंद रोेड़, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
विवरण:-पीड़िता दिनांक-23/10/2021 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शैलेष तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के द्वारा इसे शादी करने का झांसा देकर इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, जो पीड़िता द्वारा शादी करने बोलने पर टाल मटोल करते शादी करने से इंकार कर दिया, साथ ही पीड़िता का अश्लील विड़ियों बनाकर वायरल करने की धमकी देता था, की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में आरोपी शैलेष तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के विरुद्ध धारा-376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी कोतवाली, श्रीमती स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में आरोपी शैलेष तिवारी उर्फ बबलू तिवारी को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।


