
थाना चकरभाटा //- आरोपी कमलेश पिता तीजराम आर्मो उम्र 42 वर्ष ग्राम बोहार्डीह थाना चकरभाठा जप्ती 145 लीटर महुआ शराब अपराध क्रमांक 317/22 धारा-34(2) आब.एक्ट
पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) श्री राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चकरभाटा सुश्री गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में अवैध शराब एवम मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में थाना चकरभाटा पुलिस टीम बनाकर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसे स्थान जहां पर अवैध शराब की बिक्री तथा पिलाने की सूचना मिली है उन स्थानों में रेड कार्यवाही किया गया। मुखबिर की सूचना के अनुसार कमलेश के पास से 145 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब ग्राम बोहरडीह मुख्य मार्ग के पास बरामद किया गया है।
उक्त व्यक्ती को शराब बिक्री करने व पिलाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने कहते हुए पर्याप्त समय दिया गया किंतु आरोपी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंर्तगत कार्यवाही करते हुऐ गिरफ्तार किया गया है।
कार्यवाही में थाना प्रभारी मनोज नायक, प्रधान आरक्षक प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक सतीश यादव का योगदान रहा |


