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थाना तारबाहर
दिनांक 26/05/ 2023 के रात्रि 3:00 से 4:00 के मध्य प्रार्थी गिरीश पांडे निराला नगर में आरोपी ओम सोनी एवं उसके अन्य साथी के द्वारा अश्लील गाली देते घर अंदर घुसकर जान से मरने की धमकी देकर हाथ मुक्का ईट पत्थर से मारपीट करने पर धारा – 452,294,506,323,427,34 ipc में *गिरफ्तार आरोपी* में से एक *कमल कश्यप पिता कृष्ण कुमार कश्यप* ने पूर्व में भी अपराध घटीत किया है, अपराध की पुनरावृति करना गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में अधिक सजा का भी प्रावधान रहता है अतः आरोपी ने अपना सच नाम नहीं बताते हुए कमल सोनी बताया था। असली नाम का पता चलने पर भादवि की धारा 201 जोड़ी गई है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।


