बिलासपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा आम जनमानस को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार सचेत किया जा रहा है वही सड़क दुर्घटना होने वाले स्थलों का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुधरात्मक एवं समाधान कारक प्रयास भी की जा रही है साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन से हो रही सड़क हादसों में कमी लाने हेतु उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही भी जारी है। 
इसी क्रम में नए कानूनों के प्रति भी लोगों को सदैव जागरूक और सचेत किया जा रहा है इस संबंध ज्ञातव्य हो कि पुलिस मुख्यालय नया रायपुर द्वारा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05 मई 2025 से प्रवृत्त एवं “सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025” की प्रभावशीलता के आलोक में मोटर यान के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित 1,50,000 रुपये तक की रकम की नगदी रहित उपचार की पात्रता प्रावधान की गई है। 
सड़क दुर्घटना में घायल की आर्थिक सहायता संबंधी शासन की इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा आम जनमानस के सहयोग से लगातार किया जा रहा है. 
इस संबंध में विदित हो कि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगरी रहित उपचार स्कीम 2025 को 5 मई 2025 से आमजन हेतु प्रवृत्त की गई है इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार मोटर वाहन के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समुचित और समय पर उपचार प्रदान करने और उन अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के क्रियान्वयन की मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसी मार्गदर्शी सिद्धांत जब पीड़ित उपचार प्रदान किया जाता है बनाई गई है.
पात्रता और कवरेज:-
01. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सड़क पर मोटर यान के प्रयोग से हुई सड़क दुर्घटना का पीड़ित (जिसे इसके बाद पीड़ित कहा जाएगा) है इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार नगदी रहित उपचार का हकदार है।
02. पीड़ित ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित 150000/- रुपए तक की रकम के नगदी रहित उपचार का हकदार है। 03.इस स्कीम के अधीन नाम निर्दिष्ट अस्पताल के अतिरिक्त किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल स्थिरीकरण प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और यह मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।परंतु राज्य सरकार पीड़ितों को ट्रामा और पाली ट्रामा देखभाल प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को स्कीम के क्रियान्वयन के लिए नाम निर्दिष्ट अस्पतालों के रूप में शामिल करने के सभी आवश्यक उपाय कर सकती है।
नोडल अभिकरण:-
01 राज्य सड़क सुरक्षा परिषद उसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण बनाई गई है परंतु राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य निकाय को नोडल अभिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है।
02. नोडल अभिकरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा यथाविनिर्देशित स्कीम के पूर्ण या उसके किसी भाग के कार्यालय के लिए कार्य ऑनलाइन अभिकरणों को निर्देशित कर सकता है।

