
कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर उर्वरक विक्रय एवं कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने तथा गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सके के उद्देश्य से तथा विकय लाईसेंस के शतों के अनुरूप रिकार्ड संधारण व PoS मशीन से उर्वरक विकय सुनिश्चित कराये जाने हेतु निरीक्षण दल एवं विकासखण्ड स्तरीय निरिक्षकों द्वारा पंजीकृत कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठान में लगातार निरीक्षण / छापेमारी किया जा रहा है इसी कम में दिनांक 31.08.2025 को कलेक्टर महोदय बिलासपुर के निर्देश एवं उप संचालक कृषि बिलासपुर के मार्गदर्शन में बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी विकासखंडों में दल बनाकर निजी पंजीकृत उर्वरक विक्रय केन्द्रों में औचक निरीक्षण कर अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही किया गया । 
विकासखंड-बिल्हा अंतर्गत रात्रे कृषि केन्द्र बिल्हा, कान्हा एग्रो बिल्हा, गुप्ता ट्रेडर्स बिल्हा, किसान मितान बिल्हा, गिरधर कृषि केन्द्र चकरभाठा, कृषि सेवा केन्द्र चकरभाठा, एवं जय माता दी खाद भंडार चकरभाठा, जिसमे रात्रे कृषि केन्द्र बिल्हा के यहां बिना पॉश मशीन के यूरिया खाद का विक्रय साथ ही उपलब्ध यूरिया खाद का स्कंध पंजी में संधारण नहीं किये जाने, स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने, निर्धारित प्रारूप में बिल जारी नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण जारी करते हुए उपलब्ध 113 बोरी यूरिया खाद को जब्त की कार्यवाही की गई जिसे निर्धारित दर पर कृषकों को वितरित किया जायेगा तथा लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। गुप्ता ट्रेडर्स बिल्हा को निर्धारित प्रारूप में बिल जारी नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया गया। कृषि सेवा केन्द्र चकरभाठा को स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने, निर्धारित प्रारूप में स्कंध पंजी संधारण नहीं करने, PoS मशीन में दर्शित स्कंध एवं भौतिक स्कंध में अंतर होने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया। जय माता दी खाद भंडार चकरभाठा को POS मशीन में दर्शित स्कंध एवं भौतिक स्कंध में अंतर होने तथा नियमित प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण स्पष्टीकरण जारी किया गया। 
विकासखंड-तखतपुर में बसंत खाद भंडार तखतपुर, राधेकृष्ण सेवा केन्द्र बेलसरी, अंसारी खाद भंडार तखतपुर, किसान सेवा केन्द्र तखतपुर, एवं बजरंग खाद भंडार तखतपुर। उक्त कृषि केन्द्रों में यूरिया खाद का स्कंध नहीं पाया गया। 

