
नाम आरोपी/-👇👇👇
01. मोनू यादव पिता मुजबल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी सूर्या चौक चिंगराजपारा थाना-सरकंडा जिला-बिलासपुर (७०ग०)
02. करन साहू पिता सदाराम साहू उम्र 19 वर्ष निवासी बहतराई मुक्तिधाम के पास थाना सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ०ग०)
03. पूरन नेताम पिता नन्दू नेताम उम्र 20 वर्ष निवासी दुर्गा नगर लिंगियाडीह थाना सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ०ग०)
04. मनीष उर्फ करील्ला उर्फ छोटू साहू पिता सुंदरलाल साहू उम्र 25 वर्ष निवासी मुक्तिधाम पानी टंकी के पास बहतराई थाना सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ०ग०)
05. सुरज उर्फ जेकी यादव पिता राज कुमार उम्र 24 वर्ष निवासी रामनगर लिंगियाडीह थाना सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ०ग०)
बिलासपुर/- सरकंडा थाना क्षेत्रर के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली पर्व के परिप्रेक्ष्य में थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले बदमाशों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग एवं भ्रमण की जा रही है कि 23.03.2024 को टाउन भ्रमण दौरान मुठखबीर से सूचना मिला कि बहतराई रोड में प्रथम अस्पताल, भूकंप आवास, स्टेडियम के पास 2-3 लडके चाकूनुमा हथियार रखे है. और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं. उक्त सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सरकंडा) सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी सरकंड़ा रोशन आहुजा के दिशा निर्देशन एवं निरीक्षक तोप सिंह नवरंग के मार्गदर्शन में अलग-अलग टीम तत्काल मौके पर भेजा गया, जहां प्रथम अस्पताल के पास आरोपी मनीष उर्फ करील्ला के कब्जे से धारदार चाकू, बहतराई स्टेडियन के सामने आरोपी मोनू यादव को कब्जे से धारदार चाकू भूकष आवास के पास आरोपी करन साहू के कब्जे से । धारदार चाकू जप्त कर आर्म्स एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।इसी प्रकार दौरान पेट्रोलिंग के लिगियाडीह अपोलो चौक एव राईस मिल के पास बदमाश युवको द्वारा चाकू रखकर लहराते एवं आने-जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था. जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा घेराबंदी कर अपोली चौक में आरोपी पूरन नेताम एवं राईस मिल के पास आरोपी सूरज उर्फ जैकी यादव को पकड़ा गया जिनके कब्जे से 1-1 नग चाकू बरामद कर जप्त किया गया जिनके विरुद्ध आसं एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की गई है।


