
अपराध क्रमांक-218/22 धारा 34(2) आब. एक्ट 219/22 धारा 34(1) आब. एक्ट.
…नाम आरोपी…
आबकारी:- 1.राम कुमार गोड़ पिता लच्छी गोड़ उम्र 32 वर्ष निवासी सबरिया डेरा सोन थाना पचपेड़ी बिलासपुर
2. राजकुमार वर्मा पिता लतेल वर्मा उम्र 45 साल निवासी चिल्हाटी थाना पचपेड़ी बिलासपुर
जप्ती
1)7 लीटर कच्ची महुआ शराब
2) 3 लीटर 600ml कच्ची महुआ शराब
पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया बिलासपुर श्रीमती पारूल माथुर के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय(ग्रामीण) राहुल देव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चकरभाटा सुश्री गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन में अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी पचपेड़ी मोहन भारद्वाज द्वारा टीम बनाकर थाना क्षेत्र अंतर्गत में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली अभियान चलाकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया । कृत कार्यवाही के दौरान राम कुमार गोड़ आम रोड सबरिया डेरा सोन में, राजकुमार वर्मा आम रोड चिल्हाटी में अवैध शराब बिक्री करने हेतु खड़े मिले उक्त संबंध में दोनों व्यक्तियों को शराब बिक्री करने एवम् रखने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने कहते हुए पर्याप्त समय दिया गया किंतु दोनों आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार का अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कर रिमांड में भेजी गई।
कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज प्रधान आरक्षक दुलार साय टोप्पो ,आरक्षक हरिशंकर चंद्रा, प्रेम शंकर बंजारे , सद्दाम पाटले का विषेश योगदान रहाा।


